छेड़छाड़ के विवाद में हत्या के चार आरोपियों को सश्रम कारावास

नलखेड़ा, अग्निपथ। लडक़ी से छेड़छाड़ के विवाद में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से दो आरोपियों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दो दोषियों को एक-एक साल सश्रम कारावास की सजा दी।

अभियोजन मीडिया से प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सोलंकी ने बताया कि 9 अक्टूबर 2019 को फरियादी ने नलखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 अक्टूबर को दशहरा मैदान भंडावद में उसकी लडकी से गांव के अभियुक्त ने छेड़छाड़ तथा झूमा झटकी की। बेटी साथ हुई गलत हरकत की जानकारी लगने पर समझाने पर अभियुक्त व उसके परिवार वालों से झगडा हो गया।

बाद में परिवार के लोगों समझाने के बाद उन्होंने आपस में राजीनामा कर लिया था। इसके बावजूद 9 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे गोयल रोड पर कॉलोनी के पास उसका भाई रमेशचंद्र व अभियुक्त में विवाद हो गया। इतने में पीडि़त लडक़ी का पिता भी वहां पहुंच गया और बीच बचाव करने की कोशिश की। लेकिन अभियुक्त और भी उत्तेजित होकर अश्लील गालियां देने लगा। आवाज सुनकर अभियुक्त के साथीगण वहां आ गए।

एक अभियुक्त के हाथ में कुल्हाडी व सभी के हाथ में डण्डे थे। इतने में एक अभियुक्त ने अपनी जेब से चाकू निकाला और रमेशचंद्र राठौर को चाकू मारा। वह जोर जोर से चिल्लाया तो आवाज सुनकर रमेशचंद्र के अन्य परिजन आ गए। उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन अभियुक्त ने रमेशचंद्र पर फिर चाकू से हमला कर दिया जो उसके सीने में लगा। अन्य लोगों को भी कुल्हाडी व डण्डों से मारपीट की। नलखेडा अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने रमेश चंद्र को मृत घोषित कर दिया।

दोषियों को मिलेगी ये सजा

मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एजीपी मुकेश जैन के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त- रामबाबू को धारा 304/34 भाग-1 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 307/34 भाग-2 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 324/34 में 1 साल का सश्रम कारावास व 1500 रुपये जुर्माना किया।

अभियुक्त- नंदकिशोर को धारा 304/34 भाग-1 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 307/34 भाग-2 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 324/34 में 1 साल का सश्रम कारावास व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

वहीं दोषी विष्णु प्रसाद को धारा 324/34 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास 1500 रुपये जुर्मानें, वल्लभ को धारा 324/34 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास 1500 जुर्मानें तथा अभियुक्त- पंकज को धारा 323/34 में 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया । अभियुक्तगणों को दी गई उक्त सभी सजायें एक साथ चलेंगी। प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग एडीपीओ पवन सौलंकी, कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक आशीष सोनी, थाना नलखेडा मुंशी जीतेंद्र राजपूत एवं सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।

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