महिला की हत्या के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास

धार, अग्निपथ। आपसी रंजिश में हुए विवाद के दौरान सागौर थाना क्षेत्र गांव नारायणपुरा में हुई महिला की हत्या सहित मारपीट के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषियों में एक महिला भी शामिल हैं।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश धार ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है। न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विचारण पश्चात घटना को सही मानते हुए आरोपीगण गोंविद पिता रामाजी उम्र 50 वर्ष, कान्हा पिता गोविंद उम्र 23 वर्ष निवासीगण नारायणपुरा, चतरसिंह पिता रामाजी उम्र 60 वर्ष निवासी लक्ष्मीपुरा एवं नानी उर्फ रानीबाई पति बबलू उम्र 23 वर्ष निवासी नेकपुर को दोषी करार दिया। कारावास

आरोपिोयं को भादंवि की धारा 294, 323/34, 506भाग-2 एवं धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आजीवन कारावास एवं 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। आरोपीगण को कोर्ट से जेल भेजा गया। राधाबाई की असमय मृत्यु / हत्या हो जाने के कारण उसके आश्रीतो को अपराध के परिणाम स्वरूप हुई क्षति के लिए उचित प्रतिकर राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिलवाई जाने की अनुशंसा न्यायालय द्वारा की गई। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित द्वारा पैरवी की गई ।

यह था मामला

नारायणपुरा (थाना सागौर) में वारदात के दनि आरोपी गोविंद, रतनसिंह के घर के सामने ग्राम पंचायत के नल के वाल्व को खोलने के लिए आया था। रतनसिंह व उसकी पुत्री सीमाबाई घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी रतनसिंह ने गोविंद को कहा कि उसकी जमीन बेचकर तुम पैसे खा गये। इस बात पर से आरोपी गोविंद गालियां देने लगा।

ऐसा करने से रोकने पर पर आरोपी गोविंद ने रतनसिंह को सिर व पैर में डण्डा मारा। तभी रतनसिंह की पत्नी राधाबाई बचाने के लिए बाहा आई तो आरोपी कान्हा, चतरसिंह एवं नानीबाई भी आ गए। सभी के हाथों में डंडे थे। उन्होंने डंडों से राधाबाई को सिर पीठ सहित पूरे शरीर में मारा। तब बचाने के लिए रतनसिंह व सीमाबाई आई तो आरोपीगण ने दोनों को भी डंडों से पीटा। घायलों को सरकारी अस्पताल धार भिजवाया जहां इलाज के दौरान राधाबाई के सिर में गंभीर चोट होने से मृत्यु हो गई थी।

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