देवास जिले में रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंध आदेश; चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित

देवास, अग्निपथ। दीपोत्सव के दौरान जिले में रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। वहीं चीन व अन्य विदेशी पटाखों की बिक्री पर भी रोक रहेगी।

कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने प्रदेश के गृह विभाग के निर्देश पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को बनाए रखने के लिए देवास जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन एवं उनके उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश जारी किये है। आदेश के मुताबिक घोषित शांत क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त स्थाई पटाखा व्यवसायियों को अंडरटेकिंग/स्वघोषणा पत्र भरकर 22 अक्टूबर तक कलेक्टर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

लोक शान्ति एवं जन समुदाय को ध्यान रखते हुए शहरी क्षेत्र में अवैध पटाखा व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आबादी वाले रहवासी क्षेत्रों में अवैध पटाखा बिक्री एवं अति ज्वलनशील आतिशबाजी के प्रयोग पर पूर्णत:: प्रतिबन्ध रहेगा।
पटाखा दुकान घनी आबादी, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल एवं किसी सार्वजनिक स्थल के नजदीक नहीं रहेगा। यदि कोई पटाखा दुकान ऐसे स्थान पर है तो जांच उपरांत उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही की जायेगी। चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

धार्मिक चित्र बने हुए पटाखे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। पटाखा व्यवसाय स्थल पर सुरक्षा के संपूर्ण संसाधन अग्निशमन (फायर फायटर), बालू रेत, पानी से भरी टंकियाँ आदि सुरक्षा उपकरणों का उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए। पटाखा व्यवसायियों एवं लाइसेंस धारकों द्वारा लाइसेंस में दी गई शर्तों एवं अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पटाखा दुकान एवं भण्डारण गृह (मैग्जीन) पूर्ण रूप से विस्फोटक नियम 2008 के अनुसार होने चाहिए। भण्डार गृह को आतिशबाजी के भण्डारण के लिये ही उपयोग किया जायेगा। आतिशबाजी दुकानें अन्य रहवासी भवन से पूर्णतया अलग होगी, पटाखा दुकान से उपरी तल पर जाने का रास्ता नहीं होगा, पटाखा दुकान के उपर निवास स्थान नहीं होगा। यदि कोई भी पटाखा दुकान नियमों के विरूद्ध पायी जाती है तो जाँच उपरान्त अनुज्ञप्ति निरस्ती हेतु कार्यवाही की जावेगी। थोक पटाखा व्यवसायी, फुटकर पटाखा व्यवसायी के नवीनीकृत लायसेन्स की कापी जमाकर पटाखा बिक्री करें।

बिना लायसेन्स के भारी मात्रा में किसी भी व्यक्ति को खासकर अवैध रूप से बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने वालों को पटाखा बिक्री नहीं करेगें। यदि किसी स्थान, वाहन या ठेला गाड़ी से बिना लायसेंस व्यवसाय करते हुए कोई पकडा जाता है तो उस व्यक्ति के साथ-साथ पटाखा व्यवसायी पर भी लाइसेंस निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान, वाहन एवं ठेला गाड़ी पर पटाखा बिक्री पर पूर्णत:: प्रतिबन्ध रहेगा। पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैर लाइसेंसी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

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