14 नवंबर से उज्जैन के नर्सिंग होम नए मरीजों को भर्ती नहीं करेंगे

नर्सिंग होम लायसेंस के बिल्डिंग कंपलीशन सार्टिफिकेट बना रोड़ा

उज्जैन, अग्निपथ। उज्जैन के सभी नर्सिंग होम 14 नवंबर से अनिश्चित काल के लिए नए मरीजों को भर्ती नहीं करेंगे। इस निर्णय के समर्थन में आईएमए के समस्त चिकित्सक भी अपनी क्लीनिक बंद रखेंगे। राज्य शासन ने बिल्डिंग कंपलीशन सार्टिफिकेट सहित अन्य व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने पर ही लायसेंस देने के आदेश जारी किये हैं। लायसेंस नहीं मिलने के कारण हड़ताल हो जाने से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

आईएमए और नर्सिंग होम उज्जैन इकाई एसोसिशएशन की 10 नवंबर को बैठक आहुत की गई। यह निर्णय इस बैठक में लिया गया। आईएमए और नर्सिंग होम एसोसिएशन के सचिव डॉ. तपन शर्मा एवं डॉ अजय खरे ने बताया कि शासन से यह मांग की गई है कि नर्सिंग होम का पंजीकरण और नवीनीकरण में आ रही समस्त बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए ताकि चिकित्सक भयमुक्त होकर अपना कार्य कर सकें। नए नियमों के तहत जिन चार बिंदुओं फायर एनओसी, बिल्डिंग परमिशन, बिल्डिंग कंपलीशन, सर्टिफिकेट, आवासी/व्यवसाई भूमि को शासन अनिवार्य कर रहा है उनका पालन असंभव है।

आईएमए ने मांग की कि फायर सेफ्टी के सभी उपकरण लगाने के बाद सीएमएचओ को सभी अस्पतालों के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। अन्यथा उनकी संस्था के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हम यह भी जानते हैं कि हमारे इस निर्णय से लगभग 10 हज़ार परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। लगभग 10 से 20 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा, जनता को होने वाली इस असुविधा के लिए हमारी संस्था क्षमा प्रार्थी है और शासन से आग्रह करती है कि हमारी समस्या का समाधान निकालें ताकि हमें यह कदम उठाना ही ना पड़े। बैठक में उज्जैन शहर के समस्त नर्सिंग होम संचालक और वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे।

अस्पताल आवासीय अथवा व्यवसाई

डॉ. तपन शर्मा ने बताया कि शासन के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। पहले तो बिल्डिंग कंपलीशन के लिये एनओसी दे दी जाती थी। लेकिन इस बार नये नियम के तहत अस्पताल आवासीय भूखंड पर बना है अथवा व्यवसाई भूखंड पर यह नियम लागू किये जाने से पहले से संचालित अस्पताल और नर्सिंग होम अब बंद हो जायेंगे। क्योंकि यह आवासीय भूखंड पर संचालित हो रहे हैं। उज्जैन के केवल 7 अस्पताल ही संचालित हो पायेंगे। उनका लायसेंस मार्च-2023 तक है। इसके बाद नये नियम के कारण यह भी संचालित नहीं हो पायेंगे।

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