शादी का झांसा देकर किया था रेप, दोषी को 10 साल की कैद

उज्जैन, अग्निपथ। मेट्रीमोनियल पर संपर्क कर शादी का झांसा दिया और युवती के साथ दुष्कर्म कर डाला। करीब साढ़े तीन साल पहले नीलगंगा क्षेत्र में हुई घटना में कोर्ट ने दोषी को 19 साल की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह कुशवाह ने बताया कि नीलगंगा क्षेत्र की एक युवती ने मेट्रीमोनियल पर शादी का विज्ञापन दिया था। इस पर दतिया हाल मुकाम भोपाल लालघाटी निवासी हरिओम श्रीवास्तव (35) ने उससे संपर्क किया। परिचय होने पर शादी का झांसा देकर युवती को प्रेम जाल में फांसा और वाट्सअप चेटिंग व वीडियो काल करने लगा। 22 जुलाई 2019 को उसने युवती को उज्जैन में एक होटल में खाना खाने बुलाया और शादी का भरोसा दिलाकर रेप कर दिया।

बाद में टालमटोल करने पर युवती ने खोजबीन की तो पता चला श्रीवास्तव के अन्य युवती से संबंध है। धोखे का अहसास होने पर पीडि़ता ने दो माह बाद 6 सितंबर को श्रीवास्तव के खिलाफ नीलगंगा थाने में केस दर्ज कराया। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद नवम अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शोक ने फैसला सुनाया। उन्होंने श्रीवास्तव को दोषी सिद्ध होने पर 10 साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड दिया।

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