प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री की, कब्जे के लिए सुरंग खोदी

कोर्ट के आदेश पर एफआईआर

इंदौर, अग्निपथ। प्लॉट पर कब्जा करने के लिए इंदौर के एक पूर्व पार्षद और उसके परिवार ने उसके नीचे सुरंग ही बना डाली। इतना ही नहीं महिला बाउंसर के माध्यम से गुंडागर्दी करने लगे। प्लॉट पर कब्जा करने के इस मामले में पूर्व पार्षद के परिवार सहित एक अन्य महिला आरोपी के विरुद्ध जिला कोर्ट ने गंभीर धाराओं में एमजी रोड थाना पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

नंदलालपुरा निवासी पीडि़ता सायमा निज़ाम अहमद ने जिला कोर्ट की शरण ली। सायमा ने परिवाद याचिका प्रस्तुत कर बताया कि वह परिवार सहित सालों से अपने ससुराल के पैतृक निवास नंदलालपुरा के भवन में रहती है। उसके पास सन 2011 की रजिस्ट्री भी है। लेकिन पड़ोसी चिंतामणि पांचाल ने खुद एक अन्य महिला हुस्नआरा के साथ मिलकर अपने ही पति स्व. नंदकिशोर पांचाल और लडक़े मनोज पांचाल, राकेश, प्रदीप पांचाल को खरीदार बनाकर प्रॉपर्टी बेच दी। सभी ने 2013 में फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। बताया जा रहा है कि हुस्नआरा पीडि़ता सायमा की बुआ है।

सायमा के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि साल 2019 में आरोपी फरियादी के घर के पास ही से 7 से 8 फीट सुरंग बनाकर पहुंचे। आरोपियों ने इस दौरान महिला बाउंसर लगाकर फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर कब्जा करने का प्रयास किया। गुंडागर्दी एवं गाली गलौज की। जब सायमा को फर्जी रजिस्ट्री के बारे में पता चला। इस फर्जी रजिस्ट्री में फर्जी लेन देन की राशि 14 लाख 72 हजार 500 रुपए का भी जिक्र है। लेकिन रुपयों के ट्रांजेक्शन का मोड ही नहीं बताया यानी ये नहीं लिखा कि इन पैसों का लेनदेन कैश में हुआ या चैक से।

कुन्हारे ने बताया कि दस्तावेजों में आरोपी हुस्नआरा (पीडि़ता की बुआ) ने खुद को आम मुख्त्यार बता कर रजिस्ट्री की। हुस्नआरा ने वसीयत के आधार पर संपत्ति बेचने का अधिकार होना बताया। जबकि उसके पास ऐसी कोई वसीयत भी नहीं थी।

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