मासूम बेटे की हत्या करने वाली मां और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

शाजापुर, अग्निपथ। प्रेमी के साथ अवैध संबंध छिपाने के लिए अपने ही 12 साल के बच्चे को मौत के घाट उतारने वाली मां और उसके प्रेमी को न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा दंडित किया गया है। न्यायालय ने आरोपी संजय उर्फ सुदर्शन पिता लीलाराम बामनिया उम्र 34 वर्ष निवासी लालबहादुर शास्त्री मार्ग उज्जैन एवं ममता पति कैलाश सूर्यवंशी निवासी जाटपुरा अकोदिया मण्डी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000-2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि संजय मोरे शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार फरियादिया अंजली 03 मई 2022 को दिन के दोपहर करीब 2.30 बजे उसकी भाभी रीना सूर्यवंशी के यहां मिलने गई थी। जब शाम करीब 5 बजे वह वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि घर के दरवाजा की कुण्डी बाहर से लगी थी। दरवाजा खोलकर अन्दर गई तो छोटा भाई वरूण ओंधा पड़ा हुआ था हिलाकर देखा तो वह बोल नही रहा था। वरूण के गले, चेहरे पर चोंट के निशान थे और मुंह से झांग एवं नाक से खून निकल रहा था उसे शंका हुई कि उसके भाई वरूण की हत्या हुई है।

इस पर मामले में अकोदिया थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी संजय उर्फ सुदर्शन बामनिया से सख्ती से पूछताछ की जिस पर आरोपी ने अपनी प्रेमिका ममताबाई के साथ मिलकर वरुण की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपियों को वरूण ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। न्यायालय ने दोषियों को दंडित किया है।

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