बालिका का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल कैद

उज्जैन, अग्निपथ। जीवाजीगंज क्षेत्र से अपहरण कर बालिका से एक माह तक दुष्कर्म करने के प्रकरण में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। करीब सवार दो साल पहले हुए इस मामले में न्यायालय ने दोषी को २० साल कैद की सजा सुनाई है।

जीवाजीगंज क्षेत्र स्थित डोली गली निवासी शेरूशाह उर्फ नाहरू पिता शकील शाह (३०) 10 दिसंबर 2020 की दोपहर क्षीरसागर से एग बालिका को बरगलाकर ले गया था। दो दिन तक दोस्त के घर रखने के बाद वह बालिका को पिथमपूर ले गया आौर २६ दिन तक ज्यादती करता रहा। बाद में ५ जनवरी को वह पीडि़ता को चिमनगंज थाने के सामने छोडक़र भाग गया था। घटना में पुलिस ने पीडि़ता के बयान पर शेरू के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत केस र्ज किया था।

मामले में अब तक की सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) ने गुरुवार को फैसला सुनाया। उन्होंने शेरू को दोषी सिद्ध होने पर २० साल सश्रम कारावास व चार हजार रुपए अर्थदेंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।

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