तंत्र-मंत्र से रुपये दोगुने करने का झांसा देकर हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास

देवास, अग्निपथ। तंत्र-मंत्र से रुपये दोगुने करने का झांसा देकर हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास ने बताया कि 21.01.2021 को फरियादी शक्ति सिंह ने अपने मृत पिता यशवंत सिंह उर्फ मुन्ना पटेल के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान थाना बरोठा की पुलिस ने दिनांक 25.01.2021 को मृतक यषवन्त सिंह का शव हत्यारी खो ग्राम टिल्या खेड़ी डबलचौकी से बरामद किया था।

जांच के दौरान मृतक के लडक़े शक्तिसिंह ने बताया कि उसके पिता ने अपनी साढ़े छ: बीघा जमीन को 25 लाख रूपये बीघा के हिसाब से बेचा था जिसके 33 लाख रूपये नगद प्राप्त हुये थे जिन्हें वह दिनांक 18.01.2021 को बैंक में जमा करने के लिये घर से अभियुक्त समीद खान के साथ गये थे। शाम को घर आने पर उसे मृतक ने बताया कि समीद खान ने 33 लाख रूपये दुगना करने के लिये अपने पास रख लिये है। दिनांक 19.01.2021 को उसके पिता यषवन्त सिंह अपने घर से बिना बताये कही चले गये थे।

जांच के दौरान गेह गेहली रोड़ स्थित वेयर हाउस के सीसीटीवी फुटेज में मृतक यषवंत सिंह अभियुक्त समीद खान की एक्टिवा गाड़ी पर समीद एवं उसके साथी जगदीष के साथ जाते हुये दिखे थे। जांच में पुलिस ने पाया कि समीद खान और जगदीष ने तंत्र मंत्र से रूपये दुगने करने का झांसा देकर यषवंत सिंह की हत्या कर उसके शव को हत्यारी खो में फेंक दिया था। जांच पर से थाना बरोठा पर अभियुक्तगण के विरूद्ध हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आवष्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया।

माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष महोदय, जिला देवास (मनीष सिंह ठाकुर) ने निर्णय पारित कर आरोपी समीद खान पिता इब्राहिम खान एवं जगदीष पिता आत्माराम निवासीगण पत्थर मुण्डला, इन्दौर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्डा से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित था। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कुमार विक्रम सिंह सिकरवार, विषेष लोक अभियोजक एवं जगजीवनराम सवासिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा की गई।

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