MP नगरीय निकाय चुनाव:10 मार्च से लग सकती है आचार संहिता; चुनाव आयुक्त बीपी सिंह 6 को कलेक्टर्स से चर्चा करेंगे

प्रदेश में 407 नगरीय निकायों की वोटर लिस्ट 3 मार्च को जारी हो चुकी

भोपाल। मध्यप्रदेश में 10 मार्च से आचार संहिता लग सकती है। इस पर निर्णय 6 मार्च को संभावित चुनाव आयुक्त बीपी सिंह की प्रदेश के सभी कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद लिया जा सकता है। प्रदेश में 407 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 3 मार्च को जारी की जा चुकी है। अब सिर्फ आचार संहिता लागू होने का निर्णय लिया जाना शेष है।

संभावना जताई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को दो और पंचायत चुनाव को तीन चरणों में कराने की तैयारी की है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया जा रहा है। यह समय उपचुनाव के दौरान भी बढ़ाया गया था। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी।

मध्यप्रदेश के नगर निगम और परिषदों में एक साल से भी अधिक समय से प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है। सबसे पहले कमलनाथ सरकार ने चुनावों की तारीख बढ़ाई। इसके बाद शिवराज सरकार भी इसे टालती रही। इसके बाद इसे तीन महीने के लिए और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई, तो हाईकोर्ट ने जल्द चुनाव कराने के आदेश दिए।

चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार मतदान पूर्व सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें आरक्षण से लेकर अन्य सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आयुक्त बीपी सिंह चुनाव की तैयारियों को लेकर 6 मार्च को शाम 4 से 5.30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स से चर्चा करेंगे। इसके बाद आचार संहिता लगने के साथ ही चुनावों की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है।

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