सरिए से हमला करने वाले को छह माह की सजा

उज्जैन,अग्निपथ। रंजिश के चलते महिदपुर में युवक पर सरिए से हमला करने के छह साल पुराने प्रकरण में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले में दोषी को छह माह कारावास के साथ अर्थदंड दिया है।

मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि महिदपुर निवासी अशोक और वहीं स्थित दिलदार पुरा के भारत पिता जगदीश (25) का विवाद चल रहा था। मामले में राजीनामा होने के बाद भी 13 जुलाई 2015 को भारत ने अशोक को किला रोड दरगाह के पास रोका और सरिए से पैर पर हमला कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।

घायल अशोक की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारत पर केस दर्ज किया था। मामले में शुक्रवार को महिदपुर के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सोहनलाल भगोरा ने फैसला सुनाया। उन्होंने भारत को दोषी सिद्ध होने पर 6 माह सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला अभियोजक देवेन्द्र जोशी ने रखा।

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