सोशल मीडिया के गलत उपयोग पर दर्ज हो सकता है प्रकरण, सावधानी बरतें – एडीजे

शासकीय महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

बडऩगर, अग्निपथ। सोशल मीडिया का गलत उपयोग करने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सभी सावधानी बरते। निर्धनता के कारण प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अपने प्रकरण में न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

यह जानकारी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) जफर इकबाल ने शासकीय कॉलेज बडऩगर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव अन्तर्गत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दी।

शिविर की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य प्रेमचन्द त्रिवेदी ने की। अभिभाषक संघ अध्यक्ष कमलेश असावरा भी उपस्थित थे। सरस्वती वंदना प्रो. प्रेरणा बैरागी एवं प्रो. हीना माथुर ने प्रस्तुत की। समारोह को प्रो. लक्ष्मण चेलाणी ने भी संबोधित किया। संचालन बार एसोसिएशन सचिव जयेश आचार्य ने किया। आभार प्रो. सुनील उदीवाल ने माना।

इस अवसर पर एडीजे ने पौधारोपण भी किया। आपके आगमन पर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने सलामी भी दी। इस अवसर पर बार अध्यक्ष का प्रतीक चिन्ह एवं शॉल श्रीफल भेटकर सम्मान भी किया।

यह भी जानकारी दी

  •  बिना लाइसेंस और बीमा कराए वाहन चलाना दंडनीय अपराध है।
  • आईटी एक्ट के तहत कोई अपराध होता है तो दंड के साथ भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
  • गूगल के माध्यम से आप पिछले दिनों कहां-कहां मौजूद थे यह पता चल सकता है।
  • छेड़छाड़ और फोन करना, पीछे पडऩा, अपशब्द भी अपराध की श्रेणी में है। प्रकरण दर्ज हो सकता है।
  • किसी से बदला लेने के लिए कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
  • छात्राओं और महिलाओं को धारा 354 तथा पास्को एक्ट की भी जानकारी दी।

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