शिक्षा विभाग ने बिना टीसी के प्रवेश का आदेश वापस लिया

कक्षा एक से आठवीं तक की मान्यता एवं नवीनीकरण आज से प्रारंभ

उज्जैन, अग्निपथ। लोक शिक्षण संचनालय भोपाल द्वारा आज एक आदेश जारी कर अपने पुराने आदेश को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया है कि स्कूल में प्रवेश हेतु पालको को स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी )अनिवार्य रूप से देना होगा।

इस संबंध में 11 जनवरी जारी आदेशानुसार कक्षा एक से आठवीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु टीसी के अभाव में कक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। किंतु पालको को प्रवेश के बाद सत्र समाप्ति के पूर्व किसी भी स्थिति में अध्ययनरत स्कूल में टीसी आवश्यक रूप से जमा कराना होगा ऐसा नहीं करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कोरोना के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया था कि विद्यालय द्वारा पीसी के अभाव में विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा का कारण किंतु अभी कुछ माह पूर्व एक आदेश जारी किया था कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी स्कूल किसी भी विद्यार्थी को टीसी के अभाव में अपने विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं करेंगे।

इस आदेश का प्रदेश के सभी अशासकीय स्कूलों के संगठनों ने पुरजोर विरोध किया था की बिना टीसी से प्रवेश देने पर शिक्षा की गरिमा समाप्त होगी वही पालक और कतिपय स्कूल विशेषकर शासकीय इसका गलत लाभ उठाएंगे कोई भी विद्यार्थी कोई भी कक्षा में प्रवेश ले लेगा और एक नई धंधे बाजी शुरू हो जाएगी बढ़ते विरोध को देखते हुए शिक्षा सचिव श्री केके द्विवेदी द्वारा 11 जनवरी को पुन: एक आदेश जारी किया की कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी को प्रवेश के समय टीसी के अभाव में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा किंतु पालक को स्कूल द्वारा निर्धारित समय सीमा अथवा सत्र समाप्ति के पूर्व हर स्थिति में पूर्व अध्ययनरत स्कूल से टीसी लाकर वर्तमान में अध्ययनरत स्कूल में जमा कराना होगा। उपरोक्त आदेश में कक्षा नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु शिक्षा संहिता 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे इसमें किसी प्रकार की कोई कमी एवं लापरवाही नहीं की जाएगी।

स्कूल मान्यता नवीनीकरण 10 फरवरी तक

लोक शिक्षा संचनालय द्वारा कक्षा एक से आठवीं तक की वर्ष 2022 एवं 2023 की मान्यता एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन 11 जनवरी से प्रारंभ कर 15 फरवरी तक किए जाने हेतु लिंक खोल दी गई है। प्रदेश के अशासकीय स्कूल मान्यता एवं नवीनीकरण हेतु सीधे अपने मोबाइल द्वारा लिंक डाउनलोड करके अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं निर्धारित प्रारूप मान्यता हेतु आवेदन किए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चरणों की जांच की जा कर मान्यता के आदेश जारी किए जाएंगे। विकास खंड शिक्षा अधिकारी १० फरवरी के बाद 15 दिनों में मान्यता एवं नवीनीकरण के प्रकरणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे इस आधार पर नवीन स्कूलों की मान्यता जारी की जाएगी वहीं पूर्व से चल रहा है स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह मान्यता एवं नवीनीकरण आगामी 3 वर्षों के लिए दी जाएगी।

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