हाईकोर्ट ने खारिज की भगोड़े सुधीर जैन की जमानत याचिका

सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने सुनाया निर्णय, कुर्की की कार्रवाई पकड़ेगी गति

धार, अग्निपथ। शहर का बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सुधीर जैन व उसकी पत्नी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद बुधवार को हाईकोर्ट इंदौर ने खारिज कर दिया। पंद्रह दिन से इस मामले में सुनवाई हो रही थी। बुधवार को कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि मुख्य आरोपी जैन ने डॉ. ईपी दास से जमीन का अनुबंध तैयार करवाते वक्त कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर गड़बड़ी की और जमीन अपने नाम करवाई। इस मामले में जैन एफआईआर के बाद से फरार चल रहा है।

गौरतलब है कि 225 करोड़ रुपए के सेंट टेरेसा जमीन घोटाले का मास्टरमाइंड भगोड़ा सुधीर जैन पुलिस से भागता फिर रहा है। इस मामले में अग्रिम जमानत की फिराक में बैठे जैन के लिए जमानत के अब लगभग सभी रास्ते बंद हो गए है। बुधवार को हाईकोर्ट ने भी जैन की जमानत का आवेदन खारिज कर दिया। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत का एक मात्र रास्ता शेष रह गया है।

कुर्की की कार्रवाई होगी तेज

इस मामले में फरार चल रहे भगोड़े जैन पर पुलिस ने 20 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। जबकि जैन की पत्नी पर भी 10 हजार रुपए का इनाम है। जमानत खारिज होने के बाद जैन की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी तेज होगी। कोतवाली पुलिस ने भगोड़े जैन की संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय की शरण ले रखी है। जमानत पर निर्णय नहीं होने के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही थी। अब इसके तेज होने की उम्मीद है। कोतवाली टीआई समीर पाटीदार ने बताया कि सुधीर जैन की जमानत याचिका बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दी है। कुर्की को लेकर कार्रवाई चल रही है।

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