हत्या: पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

नागदा जंक्शन, अग्निपथ। जिला सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2010 में पाल्यारोड़ पर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। छह में एक से आरोपी का निधन हो चुका है शेष आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद पुलिस खाचरौद उपजेल लेकर पहुंची।

जिला सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने 18 मई 2010 को पाल्यारोड़ स्थित नाकोड़ा दुध डेयरी के सामने दस राउंड फायर करके हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक रजनीश उपाध्याय ने बताया कि अमित उर्फ रिंकु पिता मोहनलाल उम्र 34 वर्ष निवासी पटेल गली नागदा, वक्कालाल उर्फ गोलू पिता रमेशचंद्र उम्र 31 वर्ष निवासी लक्ष्मण कालोनी शामगढ़, निलेश पिता मोहनलाल उम्र 32 वर्ष, मोहनलाल पिता नानूराम उम्र 57 वर्ष, निवासी पटेल गली नागदा, हेमराज पिता अमरसिंह उम्र 33 वर्ष निवासी मुराई मोहल्ला इंदौर, अविनाश उर्फ राजा ने अनिल पिता मनोज पर फायर कर दिया था, जिससे उसके पैर में गोली लगी थी, बीचबचाव करने आई अनिल की बहन रानी भी गोलीबारी में घायल हो गई थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे संजय पिता नेमीचंद मीणा के पैर में गोली लगी थी। घायल को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था, उपचार के दौरान अनिल की मौत हो गई।

पुलिस ने धारा 302 में प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अविनाश उर्फ राजा की मौत हो गई। लगभग 12 वर्षो बाद बुधवार को निर्णय आया जिसमें अमित उर्फ रिंकु, वक्कालाल उर्फ गोलू, निलेश, मोहनलाल एवं हेमराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस आरोपियों को मेडिकल कराने के बाद खाचरौद उपजेल लेकर पहुंची।

चाकू से हमला करने के दोषी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

देवास, अग्निपथ। चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अधेड़ आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। उसे 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
प्रभारी उप जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्रसिंह भदौरिया ने बताया कि शंकरगढ़ में रहने वाले फरियादी प्रवीण 8 मई 2019 की रात्रि इलाके में आए पानी का टैंकर से पानी भरने गया था। इस दौरान जयसिंह के पिता नारायण सिंह ने उसे गाली देकर बोला कि वे पानी का टैंकर बुलाते हैं, वह पानी क्यों भरता है।

सरकारी टैंकर होने का हवाला देने पर आरोपी अजय ने हंडे से प्रवीण के सिर पर हमला किया तथा जयसिंह ने लात-घुसों से मारपीट की। साथ ही नारायण सिंह चाकू लेकर आया और उसे फरियादी के पेट और पीठ में भी चाकू से वार किया। फरियादी के चिल्लाने पर अन्य लोगो ने आकर बीच बचाव किया। मामले में द्वितीय सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त नारायण सिंह (53) वर्ष निवासी ग्राम जनौली बुजुर्ग, देवास को धारा 307 द्वितीय भाग के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जयंती पौराणिक, अपर लोक अभियोजक ने की।

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