हाईकोर्ट के आदेश पर होटल समय की नपती करते हुए अवैध हिस्से को चिन्हित किया

उज्जैन, अग्निपथ। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर पालिक निगम के भवन अधिकारियों के द्वारा प्रियदर्शनी चौराहे के आगे स्थित होटल समय की नपती करते हुए होटल के अवैध निर्माण की जांच की गई।

हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा शनिवार को होटल समय की नपती करते हुए जांच की गई कि होटल संचालक द्वारा कितने हिस्से के लिए कंपाउंडिंग की गई है साथ ही कितना भाग शेष है। यदि कंपाउंडिंग के अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया है तो नपती की कार्यवाही के पश्चात उसे तोड़ा जाएगा इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के पश्चात नोटिस जारी करते हुए की जाएगी।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि समय होटल द्वारा जो अतिरिक्त निर्माण किया गया है उसकी नपती की जाए इस हेतु निगम अधिकारियों द्वारा होटल के स्वामी को 2 बार नोटिस भी जारी किए गए थे जिसके तारतम्य में समय होटल की तरफ से किसी के भी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी के क्रम में नगर निगम कि भवन अधिकारी श्रीमती विधु रानी कौरव, भवन निरीक्षक सुश्री अनुशिता जैन एवं पुलिस बल के साथ होटल की नपती की गई।

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