पूर्व विधायक की पत्नी के नाम आवंटित खदान सहित मशीन को किया सील

आवंटन निरस्त करने के बाद भी चल रही थी

धार, अग्निपथ। पूर्व विधायक पांचीलाल मेडा की पत्नी के नाम दर्ज उत्खनन पट्टा की शिकायत प्राप्त होने के बाद प्रशासन द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग सहित स्थानीय राजस्व विभाग का अमला तहसील धरमपुरी अंतर्गत ग्राम बगवान्या में खदान पर पहुंचा, जहां पर यूनिट संचालन के स्थान से लेकर क्रेशर मशीन को भी सील किया गया है। खनिज विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। वहीं कार्रवाई के पीछे राजनीतिक खींचतान भी बताई जा रही है।

पांचीलाल मेड़ा कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं तो वर्तमान में यहां भाजपा के कालू सिंह ठाकुर विधायक है। पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच सम्बंध मधुर नही होने से बाजार में चर्चाओं का दौर भी गर्म है। बता देकि ग्राम बगवान्या तहसील धरमपुरी में हंसा पति पांचीलाल मेडा के नाम से सर्वे नंबर 392 रकबा क्रमांक 2-500 हेक्टेयर खदान 11-07-2019 से 10-07-2029 तक के लिए स्वीकृत की गई थी।

गत दिनों शिकायत प्राप्त होने व उत्खनन पट्टा को विभिन्न अनियमित्ताओं के कारण कलेक्टर धार ने 7 मई को खदान आवंटन की कार्यवाही को निरस्त कर दिया था। किंतु इसके बावजूद पूर्व विधायक द्वारा खदान का संचालन किया जा रहा था। पूर्व विधायक इस खदान से गिट्टी निकालने का काम करते थे।

इधर संचालन निरस्त होने के बावजूद खुदाई हो रही थी। ऐसे में खनीज विभाग की टीम मौके पर पहुंची व आगामी कार्यवाही की गई है। खनिज अधिकारी जेएस भिड़े के अनुसार विभिन्न अनियमितता के कारण खदान आवंटन को निरस्त किया गया था। किंतु मौके पर काम किया जा रहा था। इसी कारण खनिज व राजस्व विभाग की टीम की निगरानी में सील किया गया। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है।

तीन लाख का होगा जुर्माना

नर्मदा क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन की सूचना पर खनिज विभाग की एक टीम ने औद्योगिक नगर पीथमपुर सहित धरमपुरी क्षेत्र में कार्यवाही की है। खनिज अधिकारी संदेश पिपलोदिया ग्राम कोठडा पहुंचे, यहां पर अवैध परिवहन, ओवरलोड, उत्खनन को लेकर 1 डंपर, 1 जेसीबी, दो टैक्टर टाली को जप्त करते हुए संजय जलाशय चौकी व धरमपुरी थाने पर पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। इन वाहनों के विरुध्द मप्र खनिज 2022 के नियमों के तहत अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी, वाहन संचालकों से करीब 3 लाख रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा।

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