चार वर्ष पूर्व पत्नी को लेने आने पर हुआ था विवाद
नागदा। चार साल पुराने हत्या के मामले में पांंच लोगों को कोर्ट ने दोषी बाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने आरोपियों पर अर्थदण्ड भी लगाया है।
मामले में एजीपी केशव रघुवंशी ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन्दना राज पाण्डेय ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। फैसला आने के बाद आरोपीगण को जेल भेज दिया गया है। रघुवंशी ने बताया कि 25 मई 2017 को रात 8.30 बजे पुरानी नगर पालिका के समीप निवासरत अभियुक्त पीरूलाल के घर उसका दामाद नरेन्द्र अपनी पत्नी को लेने आया था।
जहां ससुराल वालों से उसका विवाद हो गया था। विवाद इतना अधिक बढ़ा कि ससुराल वालों ने उसे पेट्रोल डाल कर जला दिया था। जिसकी इन्दौर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।
नागदा थाने में उक्त अपराध 362/17 धारा 147, 149, 302, 307, 327, 294 भादवि में पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें पीरूलाल, बसन्तीबाई, कमलाबाई, विनोद, रीना आदि को आरोपी बनाया गया था। मृतक नरेन्द्र गोयल पिता जगदीश गोयल द्वारा मृत्यु पूर्व अपने बयान दर्ज करवाऐ गए थे जिसके आधार पर ही आरोपीगण को न्यायालय द्वारा सजा दी गई है।
नरेन्द्र 25 मई को अपनी पत्नी को ले जाने के लिए झाबुआ से नागदा अपने ससुराल आया था जहां ससुराल वालों से विवाद हो जाने के कारण वह भाग कर बाथरूम में छिप गया था। उसकी पत्नी रीना ने बोला तुम बाहर आ जाओ कुछ नहीं होगा, पत्नि की बात सुनकर बाहर निकला तो उसके ससुर ने उसके उपर पेट्रोल की बोतल फेंकी व जेब से माचिस निकाल कर आग लगा दी।
आग लगने पर वह बाहर की तरफ भाग तथा आसपास के लोगों ने पानी डालकर बुझाया तथा डायल 100 को सूचित किया जिस पर उसको उपचार हेतु अस्पताल लाया गया था बाद में इन्दौर के लिए रेफर कर दिया था। मृत्यु पूर्व मृतक द्वारा बयान दिए गए थे उसके आधार पर ही आरोपियों को सजा हुई है।