चेक बाउंस के दो मामलों में आरोपियों को एक-एक साल कैद की सजा

देवास, अग्निपथ। चेक बाउंस होने के दो मामलों में न्यायालय ने दोषियों को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि दोनों मामलों के आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं।

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रेखा पाराशर ने पहले मामले में आरोपी हरिसिंह पिता तकत सिंह सेंधव निवासी घट्टिया ग्यासुर तहसील हाटपिपलिया जिला देवास को 9 लाख रुपए का चेक बाउंस होने के मामले में सजा सुनाई है। हरिसिंह ने फरियादी राजेन्द्र कुमार जैन से अपनी निजी आवश्यकता के लिए 9 लाख रुपए उधार लिए थे। उसके बदले में 9 लाख रूपए का चेक दिया था। फरियादी ने अपनी बैंक शाखा में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया तो चेक बाउंस हो गया।

जिस पर प्रकरण क्रमांक 70/2018 दर्ज करते हुए मामला कोर्ट में पहुंचा। जिसमें न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 9 लाख रूपए के चेक पर प्रतिकर राशि सहित 12 लाख 20 हजार 175 रूपए परिवादी को देने का आदेश किया और साथ में चेक बाउंस में दोषी मानते हुए एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

वहीं दूसरे मामले में आरोपी राजेन्द्र पिता भीम सिंह निवासी घट्टिया ग्यासुर तहसील हाटपिपलिया जिला देवास ने फरियादी मनोहर पिता राजमल सोनी से निजी आवश्यकता के लिए 8 लाख रूपए उधार लिए थे। बदले में इतनी ही राशि का चेक दिया था। फरियादी ने जब भुगतान के लिए चके बैंक में लगाया तो व बाउंस हो गया।

जिसका परिवाद न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी देवास के समक्ष प्रकरण क्रमांक 71/2018 के तहत पेश हुआ। दर्ज हुआ। जिसमें न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 8 लाख रूपए के चेक पर प्रतिकर राशि सहित 10 लाख 85 हजार रूपए से देने का आदेश किया और साथ में चेक बाउंस में दोषी मानते हुए एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई। परिवादी मनोहर की ओर से पैरवी राजेश कुमार चौहान और इंदर सिंह रलोती व उनके सहयोगी अभिभाषक ने की।

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