वसूली शिविर में बगैर मास्क के नजर आई नायब तहसीलदार की टीम

बगैर मास्क के शिविर में शामिल नायब तहसीलदार व टीम।

जिम्मेदार अधिकारी ही कर रहे कलेक्टर के आदेश की अव्हेलना

जावरा, अग्निपथ। रतलाम जिले में कलेक्टर ने सभी नागारिकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया है लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी ही आदेश को हवा में उड़ा रहे हैं। जबकि आम आदमी पर मास्क न लगाने पर कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया गया है कि जिले में शासकीय या अशासकीय कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। लेकिन पिपलौदा तहसील में एक शिविर के दौरान खुद नायब तहसीलदार अपनी टीम को लेकर वसूली केम्प के दौरान बिना मास्क के नजर आईं।

दरअसल रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील में रानीगांव ग्राम पंचयात मे 2 गांव का अतिक्रमण अर्थदण्ड वसूली कैम्प लगा। जिसमे कालूखेड़ा नायब तहसीलदार चंदन तिवारी ने शुक्रवार को पंचयात भवन पर ठिकरिया और रानीगांव का पंचायत भवन पर शिविर लगाया था। जिसमें किसानों ने अर्थदण्ड जमा कराया गया।

इस दौरान तहसीलदार कलेक्टर का आदेश को हवा में उड़ाते दिखाई दीं। उनके अधीनस्थ में भी कई के मास्क ठोड़ी पर अटके दिखे। ऐसे में जब प्र्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी ही आदेशों की अवेहलना कर रहे हैं तो वे ग्रामीणों को क्या संदेश देंगे।

आम आदमी पर इतना जुर्माना, क्या अधिकारी पर होगी कार्रवाई?

पिपलौदा तहसीलदार खुद अपनी टीम के साथ वसूली केम्प में में बगैर मास्क दिखीं तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या नियमों का उल्लंघन करने वाली अधिकारी और उनके मातहतों पर आम लोगों की तरह जुर्माने की कार्रवाई होगी? कलेक्टर के आदेश में बताया कि समस्त शासकीय कार्यालयों और अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालयों के समस्त अधिकारियों, कर्मचारीगणों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो उस पर 100 रूपए का अर्थदंड किया जाएगा। सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर 100 से 250 रूपए तक का अर्थदंड लगेगा।संस्थानों, दुकानों में 3 बार से अधिक पुनरावृति होने पर आगामी 24 घंटे बंद करवाया जाएगा।

पिपलोदा तहसील को 75 लाख का लक्ष्य

अतिक्रमण अर्थदंड वसूली कैंप मेंं पिपलोदा तहसील का 75 लाख का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें वर्तमान में लगभग 32 लाख की वसूली की गई। जिसमें पिपलोदा, सोहनगढ़, अरनिया गुर्जर, कंचनखेड़ी, रानीगांव ठीकरिया में की गई।

वहीं शेष गाँवों बछोडिय़ा, हतनारा, कुशलगढ, नांदलेटा भी केम्प लगाकर वसूली की जाएगी। शुक्रवार को रानीगांव में दर्थदण्ड केम्प में 1 लाख 45 हजार की वसूली की गई। वर्तमान में आबादी सर्वे चलने के साथ साथ जो भी बाकी रहे अतिक्रमण अर्थदण्ड से बाकी ग्रामीणों को सूचित किया गया है अभी उनके ऊपर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया।

कालूखेड़ा नायब तहसीलदार चंदन तिवारी, राजस्व निरीक्षक भीमसिंह खराड़ी, पटवारी सजंय धाकड़, पटवारी सजंय राठौड़, पटवारी मनीष शर्मा, पुष्पेंद्र झाला सहित गांव के मनीष सोनी , कोटवार और ग्रामीण मौजूद थे।

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