हेराफेरी: फर्म के नाम से बेच रहे थे शासकीय योजना का खाद्यान्न

334.64 क्विंटल गेहूं और 14 क्विंटल चावल जब्त

उज्जैन, अग्निपथ। शासकीय योजना का खाद्यान्न अपने गोदाम में भरकर फर्म के नाम से बेचने वाले प्रोपराइटर, संचालक और चालक के खिलाफ पुलिस ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर आवश्यक वस्तु अधिनियम का मामला दर्ज किया है।

खाचरौद थाना पुलिस ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी समद पिता छोटू की शिकायत पर बैंक ऑफ इंडिया के पीछे खाचरौद में रहने वाले आयुष ट्रेडर्स के प्रोपराइटर आयुष पिता अनिल बम (जैन), संचालक अनिल बम और ट्रक चालक चंदू मेयड़ा निवासी इंद्रावलकलां सैलाना के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 में प्रकरण दर्ज किया गया है।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के अनुसार तीनों शासकीय योजना का खाद्यान अपनी फर्म के नाम से बने बोरों में भरकर बेच रहे है। जांच के दौरान आयुष फर्म के गोदाम से 37.84 क्विंटल गेहूं, और ट्रक क्रमांक एमपी 09 6066 में लोड़ 296.80 क्विंटल गेहूं और 14 क्विंटल चावल जब्त किया गया था, जो खाचरौद से बाहर भेजा जा रहा था।

खाद्यान शासकीय योजना का होने पर शाखा प्रबंधक म.प्र. वेयर हाऊसिंग एंड लाजिटिक कार्पोरेशन खाचरौद भेजा गया है। तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरु किये गये है।

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