आयुक्त ने व्हाट्सएप पर तामील कराया नोटिस स्क्रीन शॉट की कॉपी नोटशीट में लगवाई

नगर निगम के हाथ से खिसकी करोड़ों की जमींन, समय पर प्रस्तुत नहीं हो सके साक्ष्य

उज्जैन, अग्निपथ। तोपखाना क्षेत्र में रेती वाले बाबा की दरगाह के पास की खाली जमींन से जुड़े न्यायालय में विचाराधीन एक मामले में नगरनिगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव को शोकॉज नोटिस जारी किया है। आयुक्त ने 3 दिन में भार्गव से जवाब तलब किया है। खास बात यह है कि इस नोटिस उन्हें गुरुवार शाम व्हाट्सएप पर तामील कराया गया और इसके स्क्रीन शॉट की कॉपी नोटशीट में लगवाई गई।

दरअसल, रेती वाले बाबा की दरगाह के पास की खाली पड़ी जमीन पर स्वामित्व से संबंधित एक प्रकरण उज्जैन में चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में विचाराधीन था। प्रताप राय पिता तीरथदास राजानी और नगर निगम उज्जैन के बीच प्रचलित इस केस में साक्ष्य के लिए 8 फरवरी 2021 से 28 मार्च 2022 के बीच 18 बार कोर्ट में तारीख लगी।

कोर्ट ने नगर निगम को अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया, इसके बावजूद नगर निगम की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। नतीजा जिला कोर्ट से नगर निगम यह केस हार गया। तब पियूष भार्गव जोन क्रमांक 3 के प्रभारी थे। इस प्रकरण में अब नगर निगम की तरफ से मिसीलिनियस अपील हाइकोर्ट इंदौर में पेश की गई है।

प्रकरण अभी हाइकोर्ट में विचाराधीन है। अब आयुक्त अंशुल गुप्ता ने भार्गव को नोटिस जारी कर उनसे लापरवाही की वजह पूछी है, इसके साथ ही तीन दिन में जवाब नहीं देने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है।

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