चार लाख रुपए के लिए चाकू घोंपकर की थी हत्या
उज्जैन,अग्निपथ। चार लाख रुपए के लिए करीब साढ़े चार साल पहले नागदा में हुई हत्या के केस में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने सनसनीखेज हत्याकांड में दोस्त की जान लेने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
घटनानुसार नागदा के ग्राम भाखेड़ा निवासी भादर ने चार लाख रुपए में जमीन बेंची थी। उक्त रुपए हथियाने के लिए दोस्त प्रहलाद उर्फ पहलवानिया पिता रूगनाथ(32) ने 6 दिसंबर 2017 की रात 9 बजे भादर की घर में ही चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। मामले में भादर की बहन गुड्डी बाई की रिपोर्ट पर बिड़लाग्राम पुलिस ने केस दर्ज कर प्रहलाद को गिरफ्तार किया था।
इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब तक की सुनवाई के बाद नागदा के अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने बुधवार को फैसला सुनाया। उन्होंने प्रहलाद को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व पांच सौ रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक रेवत सिंह ठाकुर ने पैरवी की। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।
जिगरी दोस्त था आरोपी
पुलिस रिकार्डनुसार भादर व प्रहलाद साथ में रहते और शराब पीते थे। सिंतबर 2017 में भादर ने चार लाख रुपए में अपनी एक बीघा जमीन बेंची थी। प्रहलाद रुपए हथियाना चाहता था। इसीलिए उसने 6 दिसंबर 2017 की रात भादर पर उसके घर में ही चाकू से हमला किया। उसकी चीख सुनकर उसी दिन मायके पहुंंची बहन गुड्डी बाई ने प्रहलाद को बंद दरवाजे में से नहीं मारने की गुहार लगाई,लेकिन वह हत्या कर भाग गया था।