छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 10 साल की कैद

धार, अग्निपथ। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को जिला कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। शिक्षक ने छात्रा को बहला फुसलाकर और शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया था। छात्रा द्वारा पुलिस को दिए बयान और जांच रिपोर्ट को साक्षी मानते हुए कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को दंडित किया है।

विशेष न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी शिक्षक नरवेश पिता राकेश को सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने बताया कि घटना 3 नवंबर 2015 को थाना अमझेरा में पीडि़ता के पिता ने थाने पर आकर सूचना दी थी कि बेटी स्कूल में कोचिंग पढने के लिए गई थी, दोपहर के समय नहीं लौटने पर स्कूल पहुंचने पर मालुम हुआ कि छात्रा स्कूल ही नहीं आई थी। पिता के अनुसार नाबालिग लडकी उम्र 15 साल गांव के सरदार पटेल माध्यमिक शाला रालामण्डकल में कोचिंग पढऩे पिछले दो सालों से से जा रही है।

वर्ष 2015 में कक्षा 11 वीं में पढ़ रही थी, एक दिन पूर्व सुबह पीडिता अकेली स्कूल में कोचिंग पढने का जाने का बोलकर गई थी। दोपहर में नहीं आने पर जब पिता स्कूल पहुंचा तो स्कूल संचालक ने प्रवीण रघुवंशी ने बताया कि छात्रा स्कूल ही नहीं आई थी। मामले में अमझेरा पुलिस ने अपहरण की धारा में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की, इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि स्कूल में पढाने वाला शिक्षक नर्वेश डामोर छात्रा को शादी करने की नियत से बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया हैं, ऐसे में पुलिस ने पीडिता को दस्तेयाब करते हुए बयान दर्ज किए।

जिसमें छात्रा ने दुष्कर्म की बात बताई थी। पुलिस ने प्रकरण की जांच के बाद अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आरती अग्रवाल द्वारा की गई।

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