अज्ञात वाहन की टक्कर से पिता की मौत, बेटा घायल

देवास, अग्निपथ। जेतपुरा के पास भोपाल रोड़ एक सडक़ हादसा हो गया। जिसमें पिता की मौत हो गई जबकि बेटे को चोट आई है, उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जितेन्द्र पिता पर्वत सोलंकी उम्र 40 अपने बेटे ऋषिराज पिता जितेन्द्र उम्र 12 निवासी मनासा हालमुकाम देवास के साथ मंगलवार शाम को अपने गांव मनासा गेहूं लेने गया था, वहां से लौटते समय भोपाल रोड़ स्थित जेतपुरा के समीप एक अज्ञात वाहन ने जितेन्द्र के वाहन को टक्कर मार दी। जिसके कारण पिता-पुत्र दोनों घायल हो गए।

दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने जितेन्द्र को मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के चिकित्सक कमल किशोर प्रजापति ने बताया कि जितेन्द्र को सिर ,छाती व पैर में गंभीर चोट आई थी। वहीं, बच्चे की हालत सामान्य है। मृतक जितेन्द्र देवास की एक कंपनी में कार्य करता था उसके परिवार में एक बेटी और एक बेटा है। फिलहाल पुलिस ने मामले को जांच में लेकर अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुट गई है।

कंपनी से सामान चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी 2 वर्ष की सजा

देवास, अग्निपथ। कंपनी से सामान चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा सुनाई है। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा बताया गया कि 20.07.2023 को रात्रि करीब 12:45 बजे फरियादी युवराज सिंह जो कि जी.जी. ऑटोमेटिव गेयर्स लिमिटेड कंपनी में सुपरवाईजर है। जिसे कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ईश्वरलाल चौहान ने फोन पर बताया कि कंपनी में पानी के टैंकर क्रमांक एमपी 04-8721 पानी खाली करके टैंकर ले जा रहा था तो उसके द्वारा टैंकर को चैक करने पर उक्त टैंकर में 05 पीनियन एवं 02 सॉफ्ट मिली जिनको टैंकर का चालक हुकुमसिंह जो टैंकर खाली करने के बाद कंपनी से चुराकर ले जा रहा था जिसे पकडकर कंपनी के लोगों के द्वारा थाना औ.क्षेत्र पर ले जाकर आरोपी हुकुमसिंह के विरूद्ध चोरी के अपराध में रिपोर्ट दर्ज की गई।

प्रकरण में अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी बनेसिह उर्फ हुकुमसिंह पिता गब्बूजी उम्र 34 साल नि0 बरोड पिपल्या जिला देवास को भा.द.सं. की धारा 380 में दोषी पाते हुये 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्रीमती ज्योति गुप्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया।

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