मोहन यादव केबिनेट का पहला आदेश: धार्मिक स्थलों पर दायरे में बजेंगे लाउड स्पीकर

खुले में मांस-अंडे की दुकानों पर होगी सख्ती

भोपाल। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने बुधवार को कैबिनेट की पहली बैठक की। जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इससे पहले डॉ. मोहन यादव सरकार ने पहला आदेश जारी किया है। गृह विभाग से जारी इस आदेश के मुताबिक किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। शिकायत पर उडऩदस्ता जांच करेगा। जिला स्तर पर तीन सदस्यीय उडऩदस्ता गठित किया जाएगा। शिकायत की जांच तीन दिन में पूरी की जाएगी। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी, जहां तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे बजाए जाते हैं। इसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2023 तक सबमिट होगी। इसके लिए जिला स्तर पर वीकली रिव्यू मीटिंग होगी। आदेश के मुताबिक धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकर को हटाने की कोशिश की जाएगी।

कैबिनेट बैठक में ये निर्णय भी लिए गए

  • खुले में मांस या अंडे की दुकान पर सख्ती होगी। नियमों के तहत किया जा सकेगा व्यवसाय।
  • हर जिले में युवाओं के लिए बनेगा एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाएगा। जहां सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी। ये प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाने जाएंगे।
  • धार्मिक स्थल पर तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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