हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

उज्जैन। उधार रूपयों को लेकर हुई महिला की हत्या के मामले में चार साल बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने हत्या के बाद महिला का शव झाडियों में फेंक दिया था।

नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के आलमपुर उड़ाना में अक्टूबर 2019 को झाडियों से एक महिला का शव बरामद हुआ था। पहचान सुनीता पति राकेश यादव (40) निवासी धन्नालाल की चाल के रूप में हुई थी। परिजनों के बयान दर्ज करने पर पति ने बताया था कि सुनीता ने नरवर में रहने वाले आजाद पटेल से रूपये उधार लिये थे। 2 दिन पहले वह घर आया था और रूपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देकर गया था। उसके बाद पत्नी सुनीता लापता हो गई थी।

पुलिस ने पति के संदेह और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा होने पर नरवर में रहने वाले आजाद पिता इदा पटेल को गिर तार कर पूछताछ की। उसने हत्या करना कबूल कर लिया था। पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। चार साल चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपेश तिवारी ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर और उमेश सिंह तोमर द्वारा की गई।

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