महिला से छेड़छाड़ करने वाले रिश्तेदार को दो साल की कैद

सुनवाई के दौरान ही कट गई सजा

सुसनेर, अग्निपथ। मां का इलाज कराने अस्पताल गए परिजनों की गैरमौजूदगी में एक महिला से छेड़छाड़ कर अगवा करने की कोशिश करने वाले रिश्तेदार को कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। वारदात के दौरान दोषी ने पीडि़ता के साथ मारपीट भी की थी।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक मुकेश जैन चौधरी ने बताया कि सोयत थाना क्षेत्र में 21 जनवरी 2022 की रात करीब 10 ग्राम कंठालिया निवासी कमलसिंह पिता देवीसिंह सोंधिया ने पीडि़ता को घर पर अकेला पाकर घर में घुसकर मारपीट की व खींचकर मकान के पीछे खेत में ले जाने लगा। घटना के वक्त पीडि़ता की मां और उसका भाई मां का इलाज कराने सोयत अस्पताल गए थे। इसी दौरान जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी ने जेब से रस्सी निकाल कर पीडि़ता के दोनों हाथ और चुनरी से उसका मुँह बांध दिया। इसके बाद खींचकर मकान के पीछे खेत में ले जाकर मारपीट की। पीडि़ता चक्कर खाकर वही गिर गई तो अभियुक्त ने उसे बोरे में भर दिया।

तभी पीडि़ता के माँ व भाई घर पर आ गए तो अभियुक्त वहां से भाग गया। मामले में सोयत थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। की विवेचना उपरांत न्यायालय में लाया गया। जहाँ न्यायालय ने एजीपी मुकेश जैन चौधरी के तर्को से सहमत होते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने अभियुक्त कमलसिंह पिता देवीसिंह सौंधिया निवासी ग्राम कंठालिया को दो वर्ष के कारवास व 300 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। हालांकि प्रकरण की सुनवाई के दौरान ही अभियुक्त उक्त अवधि की सजा भुगत चुका है। प्रकरण में विवेचना उप निरिक्षक वंदना शाक्यवार के द्वारा की गई। जिसमें कोर्ट मुंशी आशीष सोनी का विशेष सहयोग रहा है।

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