अनावश्यक पुस्तकें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य न करें; निजी स्कूल संचालकों को कलेक्टर ने दी हिदायत

फ्लाइंग स्क्वॉड टीम करेगी जांच, निर्देशों के उल्लंघन पर की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई

उज्जैन, अग्निपथ। सभी निजी स्कूल संचालक व प्राचार्य विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को अनावश्यक रूप से अनाधिकृत पब्लिशर्स की पुस्तकें और यूनिफॉर्म खरीदने के बाध्य न करें। जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा के बिना विद्यालय की फीस में भी वृद्धि न की जाए।

यह निर्देश कलेक्टर नीरजकुमार सिंह ने जारी करते हुए कहा कि बच्चों के हित में जिला प्रशासन दिशा निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा लगातार पुस्तक विक्रेता दुकानों की जांच की जाएगी। आमजन इस संबंध में अपनी शिकायत कमाण्ड कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0734-2520711 पर कर सकेंगे। निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित स्कूल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।

यह निर्देश उज्जैन कलेक्टर ने सभी निजी स्कूल संचालकों को दिए हैं। जिले के सभी निजी स्कूल संचालकों को स्कूल शिक्षा विभाग व धारा 144 के तहत जारी दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दे दी गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची अपने स्कूल की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेगें एवं अपने स्कूल परिसर में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करेगें। इसकी सूची भी जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित एसडीएम को देंगे। साथ ही पुस्तकों की सूची की एक प्रति प्रवेशित अभिभावकों को प्रवेश के समय एवं परीक्षा परिणाम के समय तक उपलब्ध कराएंगे।

स्कूल संचालक अधिकृत एजेंसी जिसमें एनसीईआरटी पाठ्यक पुस्तक निगम आदि के द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन के लिए प्रतिबंधित करेंगे। स्कूल संचालक सुनिश्चित करेगें कि उक्त के अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान,कम्प्यूटर आदि की प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। स्कूल संचालक द्वारा विद्यार्थियों/ अभिभावकों को पुस्तकें, कापियों, संपूर्ण यूनिफार्म आदि संबंधित स्कूल/संस्था अथवा किसी भी एक दुकान/विक्रेता/संस्था विशेष से क्रय किए जाने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

स्कूल संचालक/विक्रेता द्वारा पुस्तकों के सेट की कीमत बढ़ाने के लिए अनावश्यक सामग्री जो निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, का समावेश सेट में नहीं किया जायेगा। कोई भी विक्रेता किसी भी कक्षा के पूरे सेट को क्रय करने की बाध्यता नहीं रखेगा। यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी किताबें उपलब्ध हो तो उसके केवल उसकी आवश्यकता की पुस्तकें को ही विके्रता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

नोट बुक (कॉपी) पर ग्रेड, किस्म, साईज, मूल्य, पेज की संख्या आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेगें। ब्लेजर इसके अतिरिक्त होगा, विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्कूल यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि कम से कम 3 सत्र तक उसमें परिवर्तन नहीं हो। विद्यालय प्रशासन द्वारा वार्षिकोत्सव अथवा अन्य किसी आयोजन पर किसी भी प्रकार की वेशभूषा को विद्यार्थियों/पालकों को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

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