अग्रिम जमानत हो चुकी है खारिज, कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुआ, तो उसकी संपत्ति होगी कुर्क
उज्जैन,अग्निपथ। 5 माह से फरार बडऩगर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। इंदौर पुलिस द्वारा बडऩगर जाकर दुष्कर्म में फरार आरोपी करण के जगह-जगह पोस्टर चिपकाए गए हैं और जनता से यह अपील भी की है कि आरोपी की जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। जिला कोर्ट द्वारा आरोपी के कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं। लेकिन करण अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जिस पर जिला कोर्ट द्वारा कुछ दिनों पहले यह भी आदेश निकाला गया था कि 28 सितंबर तक यदि आरोपी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होता है तो उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।
महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के अनुसार इंदौर पुलिस द्वारा बडऩगर के कई इलाकों में करण मोरवाल की खोजबीन की जा रही है और इलाके के सभी जगह पुलिस द्वारा आरोपी के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। मामले में आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है।
दिसंबर 2020 में करण के संपर्क में आई थी युवती
थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक, पीडि़ता पिछले साल दिसंबर में करण के संपर्क में आई थी। दोनों की दोस्ती हुई। धीरे-धीरे वॉट्सऐप और मोबाइल पर बातें होने लगीं। पीडि़ता के अनुसार, करण कई बार उससे मिलने इंदौर भी आया। इस दौरान इंदौर बाइपास स्थित होटल में उसे प्रपोज किया और शादी करने का झांसा देकर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया था।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
12 जुलाई को जिला कोर्ट ने करण मोरवाल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए कुछ साक्ष्य पेश किए थे, जिसमें घटना के समय उसने खुद को किसी अस्पताल में भर्ती होना बताया था। इसके आधार पर वह जमानत चाह रहा था, लेकिन पीडि़ता ने कॉल रिकॉर्डिंग, वॉट्सऐप चैटिंग जैसे कुछ साक्ष्य पेश किए, जिसके बाद जिला कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
पेश न होने पर संपत्ति कुर्क करने के आदेश
जिला कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कोर्ट ने कहा है कि 28 सितंबर तक अगर रेप का आरोपी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुआ, तो उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। करण मामले में पिछले 5 महीने से फरार है।