उज्जैन,अग्निपथ। परिजनों की गैरमौजूदगी में परिचित ने किशोर को खेत में ले जाकर अप्राकृतिक कृत्य कर दिया था। करीब दो साल पूर्व हुई इस मामले में शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी की सहानुभूति की अपील ठुकराते हुए उसे पांच साल की सजा सुनाई है।
उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 18 मई 2019 को एक किशोर के माता-पिता कार्यक्रम में गए थे। किशोर को अकेला देख परिचिति दारासिंह पिता बाबूलाल (25) उसे खेत पर ले गया और बेल्ट व लकड़ी से पीटकर अप्राकृतिक कर दिया। बाद में उसने किशोर को जान से मारने की धमकी भी दे दी। रात को परिजन घर आए तो किशोर ने आप बीती सुनाकर चोंट दिखाई। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने दारासिंह के खिलाफ 323 व 377 का केस दर्ज किया। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद शनिवार को नवम अपर सत्र न्यायाधीश अंबुज पाण्डेय ने फैसला सुनाया। उन्होंने दारासिंह को दोषी सिद्ध होने पर 5 वर्ष श्रम कारावास व 2500 रूपये अर्थदण्ड दिया।
दोषी सहानुभूति का पात्र नहीं
प्रकरण में दोषी के वकील ने दारासिंह की उम्र, परिवार व आदतन अपराधी नहीं होने का हवाला देते हुए वकील ने सहानूभुति की अपील की। लेकिन न्यायालय ने कहां कि दारासिंह ने पीडि़त से मारपीट कर अप्राकृतिक कृत्य किया है। ऐसी स्थिति में वह सहानुभूति का पात्र नहीं। प्रकरण में शासन की ओर से एजीपी रविन्द्र सिंह कुशवाह ने पैरवी की।