दोस्त की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

धार, अग्निपथ। साथ में शराब पीने के बाद हुए विवाद में दोस्त की हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धार द्वारा 3 जुलाई को निर्णय पारित करते हुए आरोपी प्रीतम पिता कैलाश बैरागी (22) निवासी जैन मंदिर के पास ग्राम झडदी थाना कुक्षी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की जिला मीडिया सेल प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया कि 20 नवंबर 2018 को ग्राम कोटवार महेश पिता सत्यनारायण निवासी झडदी पंचायत धार की सूचना पर मर्ग कायम किया गया। सूचना के मुताबिक ग्राम सुलावड पिनेकल कंपनी के पास बहादुर रधुवंशी के खेत पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पडा हुआ है।

घटना पर मर्ग जांच की गई जांच मे पता चला कि 19 नवंबर 2018 को आरोपी ने मृतक के साथ मोटर सायकल पर बैठकर शराब व चने खरीदकर फ्रेक्टी एरीये में शराब पी मृतक अनिल को नशा ज्यादा होने पर वह आरोपी प्रीतम को माँ-बहन की गालियां देने लगा और कहां कि तुमने मेरे पैसे चुरा लिया है । इस बात से अनिल से विवाद बड़ गया और आरोपी ने मृतक अनिल का गला लाल गमछे से दबाकर मार डाला व लाश को पास के खेत की नाली मे डाल दिया । मृतक अनिल का मोबाइल व पैसे आरोपी ने रख लिए ।

अनुसंधान मे मृतक के मोबाइल नम्बरो की काल डिटेल व टावर लोकेशन से यह बात स्पष्ट हुई की आरोपी और मृतक देर रात तक घटना के वक्त साथ थे। आरोपी को पीथमपुर उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपी ने मृतक की हत्या करना स्वीकार किया। इस प्रकार अनुसंधानपूर्ण कर चालान न्यायालय मे पेश किया गया जहाँ विचारण के दौरान दस्तावेजी एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य, चिकित्सकीय साक्ष्य पी.एम. रिपोर्ट , मोबाईल की कॉल डिटेल व टावर लोकेशन के आधार पर घटना को प्रमाणित किया ।

न्यायालय ने सम्पूर्ण साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी को सजा दी। प्रकरण में पैरवी उपसंचालक अभियोजन टी.सी.बिल्लौरे द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी रामदास जमरे द्वारा की गई थी ।

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