कुल्हाड़ी मारने वाले को एक वर्ष का कारावास

उज्जैन,अग्निपथ। रास्ते की बात पर महिदपुर में करीब साढ़े चार साल पहले एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमले के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने प्रकरण में दोषी को एक साल की सजा और अर्थदंड दिया है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि महिदपुर स्थित ग्राम सेकाखेड़ी में रामसिंह पिता भेरूलाल 13 जनवरी 2017 को खेत जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही रामप्रसाद पिता शंकरलाल (42)ने रास्ते में कांटे डालकर निकलने से मना किया। विरोध करने पर उसे कुल्हाड़ी की मारकर हाथ जख्मी कर जान से मारने की धमकी दी।

महिदपुर थाने में दर्ज प्रकरण में अब तक की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट सोहनलाल भगोरा ने फैसला सुनाया। उन्होंने रामसिंह को दोषी सिद्ध होने पर 1 वर्ष व 1000 रूपये अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र जोशी पैरवी की।

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