उज्जैन,अग्निपथ। सात साल की मासूम को चाकलेट दिलाने के बहाने ले जाकर छेड़छाड़ करने के तीन साल पुराने केस में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले में दोषी को सात साल कैद के साथ अर्थदंड दिया है।
बडऩगर निवासी सात साल की बालिका 16 नवंबर 2018 को घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान विक्रम उसे चाकलेट दिलाने के बहाने फुसलाकर एकांत में ले गया और गलत हरकत करने लगा। बच्ची के चीख सुनकर उसकी मॉ पहुंची और बचाया तो विक्रम भाग गया। मामले में महिला की रिपोर्ट पर बडऩगर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर विक्रम को गिरफ्तार किया।
मामले में अब तक की सुनवाई के बाद बुधवार को बडऩगर के अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। उन्होंने विक्रम को दोषी सिद्ध होने पर सात साल कैद व तीन हजार रुपए अर्थदंड दिया। कोर्ट ने प्रतिकर योजना के माध्यम से पीडि़ता को दो लाख रुपए दिलवााने की सिफारिश भी की है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक भारती उज्जालिया ने पैरवी की और जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।