नकली नोट चलाने के दोषियों को दस वर्ष कैद की सजा

देवास, अग्निपथ। नकली नोट चलाने के करीब ढाई साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए १० साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को किराना दुकान पर नकली नोट चलाते हुए लोगों ने पकडक़र पुलिस के हवाले किया था।

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्रसिंह भदौरिया ने बताया कि ३० जुलाई २०१९ को सिविल लाइन देवास थाना प्रभारी दिनेशसिंह चौहान को गश्त के दौरान सैनिक नीलेश ने इटावा पुलिस सहायता केन्द्र पर रात्रि १० बजे सूचना दी कि एजाज पिता रजाक शेख नाम का आदमी राजाराम नगर वैष्णव माता मंदिर के सामने सतीश चौधरी की किराना दुकान पर नकली नोट लेकर सामान खरीद रहा है। इस पर पुलिस बल के सतीश किराना स्टोर पर पहुंचने पर भीड ने एक आदमी को घेर रखा था। पूछताछ करने पर दुकानदार ने बताया कि आरोपी ने उससे एक साबुन व एक चॉकलेट ली है। बदले में १०० रुपये का नोट दिया है, जो देखने पर असली जैसा लग रहा है लेकिन उसका कागज मोटा, चिकना होने से शकर है कि नोट नकली है। इस पर सामान देने से मना किया तो आरोपी बहस करने लगा।

नोटों पर थे एक ही सीरियल नंबर

पंचसाक्षी के समक्ष पूछताछ करने पर नोट चलाने की कोशिश कर रहे व्यक्ति ने अपना नाम एजाज पिता रजाक शेख निवासी स्वास्तिक नगर इटावा जिला देवास बताया। पंचो के समक्ष तलाशी में एजाज के जेब से १००-१०० रुपये के ११ नोट मिले। जिसमें से ६ नोटों पर एक ही सीरियल नम्बर ८एसी९२१२९२ अंकित था इसी प्रकार शेष ४ नोटों पर एक ही सीरियल नम्बर ७झेडएन८८३७३३ अंकित है। एक नोट पर अलग नंबर अंकित था।

नोट समान-समान सीरियल नम्बर के होने से स्पष्टत: कूटरचित दिखाई दे रहे थे। नोटों के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी एजाज ने मेमोरेण्डम देकर बताया कि उक्त नोट उसे ललित वर्मा पिता श्रीकृष्ण वर्मा ने चलाने के लिये दिये हैं। उसके पास प्रिंटर मशीन है और खुद ही नोट छाप लेता है। आरोपी से उक्त नोट जप्तकर जप्ती पंचनामा बनाया गया।

जप्तशुदा नोट मालखाने में जमा किये गये। तथा आरोपी एजाज व ललित के विरूद्ध थाना सिविल लाईन देवास में अपराध क्रमांक ४७६/१९ की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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