अपहरण कर महिला से मारपीट करने वाले चार दोषियों को पांच साल की कैद

शाजापुर, अग्निपथ। महिला का अपहरण कर मारपीट करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। इनको पांच-पांच साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी भगवानसिंह पिता उमरावसिंह निवासी काशीनगर हाल मुकाम ग्राम रहेली शाजापुर, कमलसिंह पिता कालू गुर्जर निवासी काशीनगर शाजापुर, देवीसिंह पिता कालू गुर्जर निवासी काशीनगर, कमल पिता उमरावसिंह गुर्जर निवासी ज्योति नगर शाजापुर को धारा 367 भादवि में दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1500-1500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1500-1500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

आरोपी भगवानसिंह पिता उमरावसिंह को धारा 14 मप राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया। आरोपियों द्वारा जुर्माना अदा नही किए जाने की दशा में 3-3 माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। जुर्माना अदा किए जाने पर प्रतिकर स्वरूप फरियादिया को जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपए अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में दिलाए जाने का आदेश भी दिया गया है।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 26 सितंबर 2014 को रात्रि 8 बजे फरियादिया दूध लेकर पुलिस लाइन के रास्ते ईमली के पेड़ के पास पहुंची तभी आरोपियों ने उसका रास्ता रोका और बाइक पर बैठाकर बस स्टैंड गड्डा कलाली के सामने ले गए जहां मारपीट की गई। घटना के बाद पुलिस के पहुंचने पर फरियादिया को अस्पताल में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया।

पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर आसिफ कमाली द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों को दण्डित किया।

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