23 वकीलों पर लटकी कोर्ट की अवमानना की तलवार; जबलपूर हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

3 मई को पेश होने के निर्देश, 25  केस निपटाने के विरोध में की थी नारेबाजी

उज्जैन, (ललित जैन) अग्निपथ। जबलपूर हाईकोर्ट ने उज्जैन बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक यादव सहित 23 वकीलों को नोटिस जारी किया है। सभी को कोर्ट की अवमानना (कन्टेम्ट ऑफ कोर्ट) के तहत केस दर्ज करने की चेतावनी के साथ 3 मई को तलब किया है।
वजह हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में हड़ताल कर न्यायधीश के सामने अपमान जनक नारेबाजी करना रहा है।

सर्वविदित है हाईकोर्ट ने कुछ माह पहले पांच साल पूर्व के 25-25 केसों को 66 दिन में निपटाने के आदेश दिए थे। समय सीमा में केसों के निराकरण के विरोध में अन्य जगह की तरह उज्जैन बार एसोसिएशन भी इसका विरोध कर किया था। इसी के चलते स्थानीय बार एसोसिएशन ने 22 से 30 फरवरी तक कार्य से विरत रहते हुए आंदोलन किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ वकीलों ने जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष नारेबाजी करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। जिला सत्र न्यायाधीश ने इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजी थी। घटना को जबलपूर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने गंभीरता से लेते हुए 23 वकीलों को नोटिस जारी कर 3 मई की सुबह 10.30 बजे तलब किया है।

केस दर्ज की चेतावनी

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि कोर्ट के खिलाफ अपमान जनक टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ कंटे ट ऑफ कोर्ट की सेक्शन १५ (२) एक्ट १९७१ के आधार पर क्रिमनल कंटे ट ऑफ कोर्ट के सेक्शन २ (सी) के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। प्रकरण में शासन का पक्ष प्रदेश के एडवोकेट जनरल रख सकते है।

इन वकीलों को किया तलब

जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक यादव, बार सेकेट्री डॉ.प्रकाश चौबे, प्रकाश डाबी, राजेंद्र समदानी, राजेश कपिल, महेंद्र सोलंकी, भूपेंद्र सिंह कुशवाह, सुभाष मंडेरिया, जावेद डिप्टी, दिलीप परिहार, प्रवीण कुमारिया, मनीष मनाना, महेंद्र कुमार जैन, आशीष उपाध्याय, देवेंद्र सिंह सेंगर, गणेश कुमावत, पीयूष शाह, हरिश राठौर, विशाल महाडिक, ओम सारवान, राम मकराना, तुफानसिंह सिसोदिया व मेहमूद अली सिद्धकी को नोटिस जारी किया गया है।

पहले मांगी थी माफी

हाईकोर्ट द्वारा 66 दिन में 25 केस निपटाने के विरोध में हड़ताल करने पर पूर्व में इंदौर हाईकोर्ट ने करीब 70 वकीलों को नोटिस जारी किया था। मामले में माफी मांगने के बाद भी मामला नहीं निपटा है। वहीं बार एसोसिएशन के सेकेट्री प्रकाश चौबे ने बताया कि कुछ अन्य वकीलों को ग्वालियर व इंदौर हाईकोर्ट से भी नोटिस जारी कर तलब किया गया है।

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